वाराणसी। आइआइटी बीएचयू की छात्रा के बयान के बाद पुलिस ने मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ी है। शुरुआत में छेड़खानी की बात सामने आई थी। घटना के आठवें दिन बुधवार को छात्रा का बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर 376 डी की नई धारा जोड़ी गई। बीएचयू और आइआइटी कैंपस आंदोलित रहा। गुरुवार को नौवें दिन बीएचयू के छात्रों ने संयम बरता।
गुरुवार को पुलिस ने धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान कलमबंद कराया। छात्रा का मेडिकल भी कराया गया। दो नंवबर को आरोपितों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बुलेट से आए तीन युवकों ने एक नवंबर की आधी रात गन प्वाइंट पर आइआइटी की छात्रा के कपड़े उतारकर वीडियो बनाए थे। इसे प्रसारित करने की धमकी भी दी थी।
जांच के क्रम में अब सामूहिक दुष्कर्म और इलेट्रानिक साधनों से यौन उत्पीड़न (354 बी व 509) की धाराएं बढ़ाई गई हैं। एसटीएफ व क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें कार्रवाई में जुटी हैं। 225 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज देखी जा चुकी हैं। 15 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई है, लेकिन बुलेट से आए तीनों आरोपित कहां गायब हो गए, अभी तक पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाई है।
आइआइटी के छात्र पुलिस-प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वह एसआइटी और सीबीआइ से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एक नवंबर की वारदात के बाद आइआइटी के छात्रों ने बीएचयू कैंपस में आइआइटी के लिए अलग बाउंड्रीवाल के निर्माण को लेकर करीब 11 घंटे तक अनवरत प्रदर्शन किया था।
बाद में प्रबंधन को निर्णय वापस लेना पड़ा। आइआइटी के छात्र पीड़िता को इंसाफ देने की मांग पर अड़े हैं, वह बुधवार को दोबारा धरने पर बैठ गए थे। बुधवार को आइआइटी के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। देर रात धरनास्थल पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंचे थे। छात्रों और पुलिस के बीच कई दौर की चर्चा हुई। इसका ही असर रहा कि गुरुवार को छात्र आंदोलित नहीं हुए।
वे अभी पुलिस की ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। सामने आए तथ्यों के आधार पर धाराएं घटती-बढ़ती रहतीपुलिस कमिश्नर, वाराणसी मुथा अशोक जैन बताया कि विवेचना जारी है। छानबीन में सामने आए तथ्यों के आधार पर धाराएं घटती-बढ़ती रहती हैं। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसकी जानकारी कोर्ट को दी जा रही है। कौन सी धाराएं बढ़ीं और घटी हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।